मुंगेली। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने शिक्षक संवर्ग में क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के विकल्प चयन को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल सहायक शिक्षकों को ही विकल्प चयन करना है। प्रधान पाठक, शिक्षक एवं व्याख्याता को किसी प्रकार का विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं है।
संघ के जिला अध्यक्ष दीपक वेंताल ने बताया कि प्रधान पाठक, शिक्षक एवं व्याख्याता के लिए केवल समयमान वेतनमान का प्रावधान है। इन पदों के लिए क्रमोन्नति का प्रावधान नहीं होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का विकल्प चयन नहीं करना है।
उन्होंने बताया कि शिक्षक संवर्ग में केवल सहायक शिक्षक को क्रमोन्नति का प्रावधान प्राप्त है। अब शासन द्वारा उनके लिए समयमान वेतनमान का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में सहायक शिक्षकों को अपनी सेवा अवधि, भविष्य के हितों एवं मिलने वाले लाभों का अध्ययन कर क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
संघ ने बताया कि सहायक शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप में विकल्प भरकर अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के पास जमा करना होगा। शासन द्वारा विकल्प जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
शालेय शिक्षक संघ ने सभी सहायक शिक्षकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना विकल्प जमा करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या वेतन संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।
इस संबंध में जिला अध्यक्ष दीपक वेंताल, जिला सचिव नेमीचंद भास्कर तथा ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश देवांगन, गुनाराम निर्मलकर, धनश्याम देवांगन, विवेक गोविंद, मोहन कश्यप, मनीष जायसवाल, ओमप्रकाश अंचल एवं संजय देवांगन ने भी स्पष्ट किया कि केवल सहायक शिक्षकों को ही विकल्प चयन करना है। उन्होंने सहायक शिक्षकों से अपनी सेवा अवधि एवं हितलाभ को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर क्रमोन्नति अथवा समयमान वेतनमान में से उपयुक्त विकल्प चुनने की अपील की।